Weekend Lockdown : लखनऊ में पसरा सन्नाटा, बलरामपुर में 31 जुलाई तक संपूर्ण बंदी


लखनऊ । राजधानी में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण के चलते प्रतिबंधों और बंदिशों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर शनिवार को राजधानी में पूर्ण बंदी दिखाई दी। विभूतिखंड चौराहो हो या फिर चारबाग से लाटूश रोड जाने वाले मार्ग हो। सभी जगह सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। वहीं,  शहीद पथ फ्लाईओवर के पास  निकले लोगों से पूछताछ करती पुलिस नजर आई। उधर, राजधानी से सटे बलरामपुर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने संपूर्ण जिले को हॉटस्पाट घोषित कर दिया है। 31 जुलाई तक नगर में संपूर्ण बंदी रहेगी। 


बलरामपुर में 31 तक संपूर्ण बंदी 


कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने संपूर्ण बलरामपुर नगर को हॉटस्पाट घोषित कर दिया है। 31 जुलाई तक नगर में संपूर्ण बंदी (लॉकडाउन) रहेगा। सामान्य आवागमन व बाजर बंद रहेगा। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप समेत आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। उप ज़िलाधिकारी डॉ. नागेंद्र नाथ यादव ने बताया कि गोंडा रोड पर एसपी आवास से तुलसीपुर मार्ग पर मेवालाल पुलिस चौकी व बहराइच मार्ग पर कोतवाली देहात तक कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सरकारी व निजी कार्यालय, क्लीनिक व अस्पताल बंद रहेंगे। परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।


गोंडा:  दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा


कोरोना संक्रमण को देखते हुए दो दिवसीय बंदी के पहले दिन शनिवार को दुकानें बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। पुलिस की टीम निगरानी के लिए लगाई गई है। शनिवार की सुबह से ही बाजार में सन्नाटा और दुकानें बंद रहीं। प्रशासन ने लोगों से निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भरत मिलाप चौराहा, पीपल तिराहा, गुड्डूमल तिराहा पहले से ही सील है। अन्य इलाकों में भी दुकानें बंद है, लोगों से घरों में रहने की अपील प्रशासन ने की है। जिलाधिकारी डॉ नितिन बंसल ने जनपदवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने, संक्रमण पर नियन्त्रण पाने के लिए निर्धारित नियमों व कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि किसी भी दशा में बिना मास्क, गमछा लगाये घरों से बाहर न निकलें, घर से बाहर आने पर सामाजिक दूरी का प्रत्येक दशा में पालन करें।


बेवजह बाहर निकलना पड़ सकता है भारी 


लोगों को अपने घरों में रहना होगा। बेवजह बाहर निकलना भारी पड़ सकता है। जुर्माने के अलावा आपदा एक्ट के तहत एफआइआर भी दर्ज की जाएगी। यही कारण है, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि केवल इमरजेंसी में ही बाहर निकलें। सरकारी और निजी कार्यालयों के अलावा बाजार, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और दूसरे प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाओं को ही जारी रखने की अनुमति होगी। रेलवे और हवाई सेवाएं पहले की तरह चलेंगी। इसके अलावा शराब की दुकानों को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह से पूरे प्रदेश में दो दिनों शनिवार और रविवार को पूर्ण बंदी रखने का निर्देश जारी किया है। प्रशासन भी उसी गाइडलाइन का पालन करा रहा है। डीएम अभिषेक प्रकाश के मुताबिक, संक्रमण नहीं फैले इसके लिए प्रशासन पाबंदिया लगा रहा है।


चार थाना क्षेत्रों में पहले से ही बंदी


राजधानी के चार थाना क्षेत्रों में पहले से ही पूरी तरह बंदी चल रही हैै। पूरे इंदिरानगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनीनगर को कटेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।


इमरजेंसी में करें निजी वाहन का इस्तेमाल


दो दिनों की बंदी के दौरान बाहर से आने वाले या यहां से जाने वाले लोग अपने निजी वाहन का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में ही करें। अस्पताल के अलावा हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए छूट रहेगी। बशर्ते, अपने साथ टिकट रखना होगा। साथ ही निजी वाहनों से आना-जाना होगा। इसके अलावा चारबाग रेलवे स्टेशन से बाहरी जिलों में जाने वाले यात्रियों के लिए स्टेशन से ही बसें लगाई जाएंगी।


क्या बंद-खुला रहेगा



  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे

  • दवा, किराना, सब्जी और दूध की दुकानें ही खुल सकेंगी

  • चार थाना क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी

  • शराब की दुकानें खुलने की भी छूट रहेगी  

  • लोगों को बेवजह बाहर निकलने की अनुमति नहीं

  • साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब नहीं चलेंगे

  • औद्योगिक प्रतिष्ठान, शर्तों के साथ चलाने की अनुमति

  • मेट्रो रेल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, सभागार, असेंबली हॉल, सभी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस बंद रहेंगे।

  • मॉल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।