बिना लक्षण व हलके लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज कुछ रकम देकर रह सकेंगे होटल में


लखनऊ I उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर लक्षण व हल्के लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की मांग पर उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए होटल, रिसॉर्ट में रुकवाने की व्यवस्था करेगी। इसके लिए जिला प्रशासन होटल को अधिग्रहीत कर उन्हें वहां रुकाकर कोरोना संक्रमण की इलाज की सुविधा देगा।


इसके लिए एक मरीज को प्रतिदिन डेढ़ हजार रुपए मय रहने और खाने का देना होगा। डबल बेड वाले कमरे के लिए प्रतिदिन 2 हजार रुपए देने होंगे। उस होटल में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सरकारी व्यवस्था होगी। इसके लिए मरीज को एकमुश्त दो हजार रुपए देने होंगे। यह व्यवस्था सबसे पहले लखनऊ और गाजियाबाद शहरों के लिए शुरू की जा रही है । उसके  बाद अन्य शहरों में भी शुरू की जाएगी।


इस सिलसिले में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं।  इस सुविधा को एल-1 प्लस का दर्जा दिया गया है। श्री प्रसाद ने बताया कि एल-1 और एल-2 में रहने योग्य ये गैर लक्षण व हल्के लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीज अपने बेहतर सुविधा की मांग बहुत पहले से कर रहे थे। 


इसी आधार नीति आयोग के सदस्य डा.विनोद पॉल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यह सुविधा देगी। यह सुविधा पहले से किसी रोग के शिकार मरीज, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिला और अभिभावक रहित 10 साल की उम्र से कम बच्चों को नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार होम आइसोलेशन की मंजूरी किसी सूरत में नहीं देगी। सरकार के पास एल-1, एल-2 और एल-3 बेड की त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत एक लाख 51 हजार आइसोलेशन बेडों की व्यवस्था पहले से ही है। इसलिए यह सुविधा विकल्प के रूप में है। 


श्री प्रसाद ने गाजियाबाद जिले के दो निजी होटलों के 95 कमरों को एल-1 प्लस की सुविधा के लिए वहां के डीएम के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए कहा कि होटल के अधिकतम 25 फीसदी कमरे सिंगल बेड वाले महिलाओं, छोटे बच्चों और 60 से 65 साल उम्र के बुजुर्गों को दिए जाएंगे। बाकी 75 फीसदी कमरे डबल बेड के होंगे।