बाढ़ राहत के लिए सरकार ने जारी किए गाइड लाइन


लखनऊ I यूपी में बारिश और नदियों के उफान को ध्यान में रखते हुए शासन ने बाढ़ प्रबंधन और प्रभावितों के लिए राहत कैंप व राहत सामग्री की विस्तृत गाइड लाइन जारी किए हैं। बाढ़ प्रभावितों को दिए जाने वाले राहत सामग्री तथा अन्य सहायता व सहयोग को बिंदुवार बताया गया है। 


राहत कार्यों में में कारपोरेट क्षेत्र तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद भी ली जाएगी। बाढ़ राहत में बेहतर कार्य करने वालों के लिए पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बाढ़ प्रबंधन तथा प्रभावितों की मदद तथा राहत शिविरों के संबंध में विस्तृत गाइड लाइन मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को भेजे हैं। 


2015 में जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक बाढ़ से बचाकर सुरक्षित राहत शिविरों में लाए गए व्यक्तियों के साथ ही तटबंधों और अन्य स्थलों पर गांव में रह रहे लोगों जिनकी आजीविका बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होगी, ऐसे लोगों को अहेतुक सहायता के रूप में प्रति व्यस्क 60 रुपये और प्रति अव्यस्क 45 रुपये 30 दिनों तक उपलब्ध कराई जा सकती है।  पशु कैंपों के लिए चारा, पशु संतुलित आहार के अतिरिक्त पानी और दवाओं को 30 दिन तक देने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार (औसत पांच व्यक्ति) के लिए खाद्यान तथा अन्य राहत सामग्री के रप में प्रति परिवार 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, पांच किलो लाई, दो किलो भूना चना, दो किलो अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम धनिया, पांच लीटर केरोसिन तेल, एक पैकेट मोमबत्ती, एक पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्किट, एक लीटर रिफाइंट तेल, 100 टेबलेट क्लोरीन तथा दो नहाने का साबुन दिया जाएगा। यह सामग्री एक सप्ताह के लिए होगी।