आज बेवजह न निकलें, इन पर प्रतिबंध, सिर्फ ये सेवाएं रहेंगी जारी


लखनऊ । यूपी में दो दिन का लॉकडाउन शनिवार सुबह से शुरू हो चुका है। बेवजह निकलने से बचे। पुलिस और प्रशासन इस बार पहले से ज्यादा सख्ती करने की रणनीति बना चुका है। इसी के तहत शहर में चेकिंग प्वाइन्ट होंगे। ये प्वाइन्ट चार-चार घंटे पर बदल जायेंगे। बेवजह सड़क पर घूमने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जायेगा। गाड़ी भी सीज करने की कार्रवाई की जायेगी। वहीं लॉकडाउन उल्लघंन करने की एफआईआर भी करायी जा सकती है। 


उधर जिला प्रशासन ने भी कहा कि निजी वाहन से दूसरे शहर जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इस बीच पुलिस कमिश्नर के आदेश पर शुक्रवार रात से ही कई चौराहों पर चेकिंग शुरू कर दी गई। पुलिस कमिश्नर भी मातहतों की सक्रियता देखने रात को निकले। इस दौरान पुलिस ने बेवजह रात में घूम रहे कई लोगों के वाहनों को सीज भी किया। 


पुलिस कमिश्नर सुजीत पाण्डेय ने बताया कि जरूरी सामानों को लेने के लिये निकले लोगों को ही छूट मिलेगी। प्रमुख चौराहों पर शुक्रवार रात ही से लाउडस्पीकर से ही चेताया भी जाने लगा कि 11 और 12 जुलाई को घरों में ही रहे। जरूरी सामान भी मोहल्ले के अंदर की दुकानों से खरीदने को प्राथमिकता दे। 


यह रहेगी व्यवस्था, एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन जाने को मिलेगा


 शनिवार और रविवार को रहने वाली व्यवस्था पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने कई निर्देश जारी किये हैं। डीएम के मुताबिक इस अवधि में निजी वाहनों से दूसरे शहर की यात्रा नहीं कर सकेंगे। कहीं जाना हो तो ट्रेन या विमान से जा सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा निम्न व्यवस्थायें रहेंगी। 


0 - रेल सेवाएं, विमान सेवाएं जारी रहेंगी। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं


0 - ट्रेन या विमान से जाने के लिए निकले हैं तो आपका टिकट पास का काम करेगा


0- अन्य सभी दफ्तर, ग्रामीण व शहरी बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे


0- मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हाइवे पर ढाबे, पेट्रोल पम्प खुलेंगे


0- ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने खुलेंगे लेकिन कोविड निर्देशों का पालन करना होगा


0- बड़े निर्माण कार्य, एक्सप्रेस वे, आदि परियोजनाएं जारी रहेंगी इन पर कोई रोक नहीं

पहले जारी पास मान्य होंगे
जिला प्रशासन से साफ किया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपने पूर्व में जारी पास या परिचय पत्र दिखा सकते हैं। लॉकडाउन-1 में जारी किये गए पास भी मान्य होंगे। साथ ही मीडियाकर्मियों के परिचय पत्र भी पास माने जायेंगे। 
आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी पूर्व में जारी पास या आईकार्ड दिखा सकते हैं ।