यूपी में अब बिना लाइसेंस अब 30 सितंबर तक बेंच सकेंगे हैंड सैनिटाइजर


लखनऊ I मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना लाइसेंस के 30 सितंबर तक हैंड सैनिटाइजर के खुदरा बिक्री की सुविधा बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत यह अनुमति दी गई है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर बुधवार की देर रात यह जानकारी दी गई। इसके मुताबिक हैंड सैनिटाइजर के खुदरा बिक्री के लिए औषधि विक्रय लाइसेंस की अनिवार्यता को 30 सितंबर 2020 तक शिथिल कर दिया गया है। इसके आधार पर मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, ग्रॉसरीज आदि के माध्यम से उसके खुदरा बिक्री की जा सकेगी। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम में जन सामान्य की सुविधा के लिए यह अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के शिड्यूल में व्यवस्था देकर यह सुविधा दी गई है। 


कोविड अस्पतालों में भर्ती हुए रोगियों की जानकारी उनके परिजनों को दें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड अस्पतालों में भर्ती रोगियों के परिजनों से संवाद रखते हुए उन्हें रोगी के स्वास्थ्य की प्रतिदिन जानकारी दी जाए। रोगियों को सुपाच्य भोजन और पीने के लिए गुनगुने पानी दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।


एक लाख से अधिक स्क्रीनिंग टीम बनाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि एक लाख से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग टीम जल्द बनाई जाए। कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मेडिकल स्क्रीनिंग का काम काफी महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल स्क्रीनिंग टीम को इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए जाएं। टीम के सदस्यों के लिए मास्क, ग्लव्स और सेनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाए। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जाएं।


नोडल अफसरों के फीडबैक पर काम करें
उन्होंने कहा कि शासन स्तर से 11 जिलों के नोडल अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ लगातार संवाद रखा जाए। इनके फीडबैक पर जरूरी कदम उठाए जाएं। विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को आवंटित जिले के कोविड व नॉन कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं का नियमित समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्षणरहित कोरोना संक्रमित को कोविड हॉस्पिटल में रखा जाए। ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण किया जाए। अस्वस्थ होने की दशा में इन्हें उपचार के लिए तुरंत कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाए। चिकित्साकर्मियों को मेडिकल इंफेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखे जाएं। पुलिस व पीएसी कर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी सावधानियां बरती जाएं।


यह भी दिया निर्देश
- 108, 102, एएलएस व निजी अस्पतालों की एंबुलेंस का उपयोग करें
- सभी एंबुलेंस में आक्सीजन व पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध होने चाहिए
- गांवों व शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का काम निरंतर जारी रखा जाए
- कामगारों, श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम जारी रखी जाए
- कामगारों, श्रमिकों को कर्ज उपलब्ध कराने में एमएसएमई की मदद करें
- 25 करोड़ वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना तैयार कर स्थान चिह्नित करें
- वृक्षारोपण में सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए