लखनऊ । गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 5.0 की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें सबसे सुविधाजनक बात यह है कि एक जून से अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी। यानी जहां अनुमति हैं, वहां मेट्रो को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस, टैक्सी और अन्य परिवहन का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को ठोस कारण बताना होगा। इसे जनता के बीच ठीक ढंग से प्रचारित करना होगा। ऐसे में अब लोग यूपी से बिहार, झारखंड सहित किसी भी राज्य में आसानी से आ-जा सकेंगे।
लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग एक दूरसे प्रदेशों में फंसे थे। ई-पास नहीं बन पाने की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे थे ऐसे में अब लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन के बाद वे आसानी से बस या टैक्सी करके अपने घर जा सकते हैं।
ये पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेगी :
- शादियों में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे
- अंतिम संस्कार में 20 लोग रहेंगे
-फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहेगी।
- यात्रा के वक्त भी मॉस्क जरूरी
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित
- धार्मिक-सांस्कृतिक,राजनीतिक रैली पर पाबंदी रहेगी
ये सलाह भी पहले की तरह लागू रहेगी :
65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह लागू रहेगी।
संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम ही बेहतर
गाइडलाइन में कहा गया है कि जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था हो, सेनेटाइजेशन किया जाए।