LOCKDOWN 5.0 के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन


लखनऊ । लॉकडाउन 4.0 31 मई को खत्म हो रहा है। सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगा। इस जोन के लिए सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट दी  है।  


- आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी। 


- आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। 


- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। 


- शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे। 


- रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा


- स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा। 


- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा


-  कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे । 


- बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है 


- परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं