कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन


नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले दो महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।


मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने या बाहर से से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं। गृहमंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए यदि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक की आवश्यकता महसूस होती है तो वे ऐसा कर सकेंगे।


कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों पर पर चौथे चरण में लागू पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। आदेश के साथ कंटेनमेंट जोन के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है जिसका चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है।


राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। आखिरी चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।


इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा की जाएगी और पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा और इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा।