बदली साप्ताहिक बंदी, अब हर शनिवार और रविवार को नहीं खुलेंगी कोई दुकान


लखनऊ I मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 50 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर से 30 हजार टेस्ट, रैपिड एन्टीजन टेस्ट से 18-20 हजार और ट्रूनेट मशीन से 2-2.5 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। उन्होंने वाराणसी, बलिया, गाजियाबाद तथा झांसी में सैम्पल कलेक्शन में वृद्धि करने के निर्देश भी दिए हैं।  


मुख्यमंत्री  ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक सभी बाजार खुलेंगे। केवल कन्टेनमेंट जोन की दुकानें नहीं खुलेंगी। शनिवार और रविवार को बाजार बन्द रहेंगे। इस प्रकार पूरे प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बन्दी शनिवार और रविवार को होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि साप्ताहिक बन्दी के दौरान बाजारों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान संचालित किया जाए।  


मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सोमवार को अनलाक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्य कोविड-19 के साथ-साथ वेक्टर जनित रोगों को भी रोकने में काफी सहायक है। उन्होंने स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए जिला वार नामित किए गए नोडल अधिकारियों को मुख्यालय से अपने-अपने प्रभारी जिलों के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं।


मुख्यमंत्री  ने कहा कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करे। संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों की मेडिकल टेस्टिंग की जाए। जांच में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए। अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सक राउण्ड अवश्य करें। उन्होंने पुलिस बल को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए।      


इन जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए
मुख्यमंत्री  ने  वाराणसी, झांसी, कानपुर नगर, बरेली, देवरिया, गोरखपुर, बलिया और आजमगढ़ में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमण वाले जिलों में मेडिकल जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री  ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के उपयोग को जीवनशैली का अंग बनाना होगा। इसके लिए लोगों को निरन्तर जागरूक करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने पर प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाए।