सैलून कल से खुलेंगे,ऑटो और टेम्पो नहीं चलेंगे


लखनऊ। बुधवार को तैयारी के बाद 21 मई से बाजार शर्तों के साथ खुलेंगे। मॉल-मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। साथ ही कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। बफर जोन में किराना और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। डीएम अभिषेक प्रकाश ने व्यापार संगठनों के साथ बैठक की। इसके बाद नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सैलून या पार्लर सिर्फ हेयर कटिंग के लिए खोले जा सकेंगे। 
डीएम ने बताया कि 20 मई को सभी प्रतिष्ठानों का विसंक्रमण किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी होगी। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक कार्य से ही निकल सकेंगे। दवा, किराना दुकान, पेट्रोल पम्प जो 24 घंटे खुलते हैं।
आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा: जितनी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक आएगा उससे यह सवाल पूछा जाएगा कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है या नहीं। इसके लिए होर्डिंग और फ्लेक्स भी लगाए जाएंगे।
स्ट्रीट वेंडरर्स की दुकानें कैसे खुलेंगी? क्या नियमावली होगी? इस पर फैसला बुधवार को होगा। नगर आयुक्त ने अधिकारियों व वेंडर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। लॉक डाउन के बाद 21 मई से दुकानों को खोलने जिलाधिकारी द्वारा जारी गाइड लाइन जारी करने के बाद स्ट्रीट वेंडर की गाइड लाइन बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी है। बुधवार को स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। नगर आयुक्त डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में कमेटी के पदाधिकारियों के साथ नगर निगम के जोनल अधिकारी व वेंडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि मौजूद रहेंगे। 
सैलून या पार्लर सिर्फ हेयर कटिंग के लिए खोले जा सकेंगे। एक समय एक ग्राहक ही प्रवेश कर सकेगा। हेयर कटिंग करने वाले को हेड कवर, मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड का प्रयोग अनिवार्य होगा। एक ग्राहक के बाद सेवा देने वाले बदल दिए जाएंगे। यहां भी रजिस्टर बनेगा। प्रवेश करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा। बिना मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा।