लॉकडाउन 4.0 के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा।
लखनऊ । लॉकडाउन 4.0 के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे स्थलों पर थूकना जुर्माना सहित दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक परिवहन के लिए जिम्मेदार अधिकारी गाइडलाइन के अनुसार शारीरिक दूरी का अनुपालन कराएंगे। कोई भी संगठन या आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ पांच लोगों को इकट्ठा नहीं होने देगा। शादी से जुड़े आयोजनों में 20 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। शादी के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
लॉकडाउन 4.0 के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए भी 20 से ज्यादा लोगों को एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग प्रतिबंधित होगा। इनकी दुकानों पर कम से कम एक-दूसरे से छह फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर पांच से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार की गाइडलाइन में स्पा या सैलून को खोलने या न खोलने के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं हैं।
कार्यस्थल पर भी फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए मास्क आदि का पर्याप्त स्टॉक रखा जाएगा। कार्यस्थल के जिम्मेदारी अधिकारी गाइडलाइन के मुताबिक शारीरिक दूरी का अनुपालन कराएंगे। दो शिफ्ट के बीच उचित अंतराल होगा। भोजनावकाश के समय लोग एक साथ इकट्ठा न हों, इसके उपाय किये जाएंगे। प्रवेश, निकासी और कॉमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश/सैनिटाइजर की व्यवस्था टच फ्री सुविधा के साथ की जाए। पूरे कार्यस्थल क्षेत्र में और जन प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे हैंडिल आदि लगातार सैनिटाइज किये जाएं।
लॉकडाउन 4.0 के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे। निजी व सरकारी कार्यालयों के प्रमुख या विभागाध्यक्ष सभी कार्मिकों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का 100 फीसद कवरेज सुनिश्चित करेंगे। बैठक जिनमें ज्यादा लोगों के मौजूद होने की स्थिति हो, न की जाए। ऐसे कार्मिक जिनमें कोविड-19 के लक्षण हों को जब तक इलाज के लिए अस्पताल न भेज दिया जाए तब तक उन्हें आइसोलेट करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित कर लिए जाएं।