लखनऊ पुलिस ने जारी किया आदेश बिना काम के कोई भी न निकलें सड़क पर मास्क के बगैर नहीं मिलेगा सामान।
लखनऊ । राजधानी में गुरुवार से दुकानें खुलेंगी। इस दौरान लोग खरीदारी करने भी निकलेंगे। कोराेेेेना वायरस के संक्रमण को रोकने और शाररिक दूरी का पालन कराने के लिए पुलिस आयुक्त सुजीत पांडेय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस आयुक्त का कहना है कि बिना मास्क के निकलने वालों को सामान खरीदने की अनुमति नहीं है। दुकानदारों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई दुकानदार बिना अनुमति के दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ भी एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक कर इस बाबत रणनीति तैयार की है। दुकान में भीड़़ न लगे, इसकी जिम्मेदारी दुकानदारों को होगी। संबंधित थाना प्रभारी और बीट प्रभारी को यह सुनिश्चित करने के िनिर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने पेट्र्रा्ेेेल पंप पर भी बिना मास्क के पेट्रोल अथवा डीजल देने पर प्रतिबंध लगाया है। पुलिस आयुक्त ने मास्क को अनिवार्य करते हुए इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार से भी पूर्व की तरह वाहनों की चेकिंग होगी और लोगों को इसमें पुलिस का सहयोग करना होगा। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक हंगामा करता है तो उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई होगी।
महिला व बुजुर्गों काेे राहत
अपरिहार्य स्थिति में बाइक चालक के अलावा अगर उसपर कोई महिला अथवा बुजुर्ग सवार है तो पुलिस उन्हें रियायत देगी। हालांकि उन्हें भी घर से बाहर निकलने का कारण बताना होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में 10 साल के कम उम्र के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को घर से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। कार में भी सिर्फ तीन लोगों को ही सवार होने कीीअनुमति है। हालांकि उन्हें भी बाहर निकलने की वजह स्पष्ट करनी होगी। यही नहीं चेकिंग के लिए पुलिस के रोकने पर हर व्यक्ति को वाहन रोककर अपना परिचय पत्र दिखाना होगा।
बेवजह निकले तो होगा चालान
चेकिंग के दौरान अगर कोई व्यक्ति बेवजह घर से बाहर निकलता पाया गया तो पुलिसकर्मी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। संबंधित थाने में एफआइआर से लेकर उस व्यक्ति के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी हो सकती है। बिना मास्क के 100 रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक चालान की राशि निर्धारित की गई है।