आज से खुल जाएंगे निजी कंपनियों के दफ्तर, ये शर्तें रहेंगी लागू


कानपुर। लॉक डाउन के करीब 46 दिन बाद जिले के सभी निजी कार्यालय, कंपनी और फर्मों के दफ्तर रविवार से खुल जाएंगे। डीएम डॉ. ब्रह्मदेवराम तिवारी ने सभी कार्यालयों को खोलने की सशर्त इजाजत दे दी है। कार्यालय सुबह 10 से शाम पांच बजे के बीच संचालित होंगे। सभी को कोविड 19 के मानकों का पालन करना होगा।


निजी कार्यालयों तथा फर्मों को खोलने की मांग भी की जा रही थी। लॉक डाउन में ढील के बाद केंद्रीय तथा राजकीय कार्यालय खोल दिए गए थे लेकिन निजी कार्यालयों पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। कुछ निजी फर्मों के प्रतनिधियों ने डीएम से खोलने की इजाजत मांगी थी। दलील थी कि जब सब कामकाज पटरी पर लौट रहा है तो निजी कार्यालय खोलने की इजाजत दी जाए। कार्यालय बंद होने से हजारों लोग घर बैठे हैं और तमाम लोगों के जरूरी काम भी फंसे हुए हैं। इसको देखते हुए डीएम ने शनिवार देर शाम आदेश जारी कर दिया।


40 हजार दफ्तर आज से खुल जाएंगे


इस आदेश के बाद करीब 40 हजार दफ्तर खुल जाएंगे और करीब एक हजार लोगों के हाथ में काम होगा। लॉक डाउन के बाद शहर के दफ्तर बंद थे और हजारों कामगार घर बैठे थे। कुछ ने तो दूसरा भी काम शुरू कर दिया था। डीएम के आदेश के बाद रविवार से दफ्तर खोले जा सकेंगे। जिन फर्मों, कार्यालयों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है वह सोमवार से खुलेंगे।


फर्मों को देना होगा स्व घोषणा पत्र


डीएम ने कहा है कि निजी फर्मों, कंपनी तथा कार्यालय के अध्यक्ष या निदेशक को अपनी फर्म के लेटर पैड पर उद्योग कार्यालय में स्व घोषणा पत्र देना होगा। इसमें कोविड 19 की शर्तों के पालन की गारंटी देनी होगी। लोग चाहें तो उपायुक्त उद्योग कार्यालय फजलगंज में जमा करें या फिर gmdickpr@gmail.com पर मेल कर दें। घोषणा पत्र की एक प्रति संबंधित थाने के थानाध्यक्ष को देनी होगी तथा एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड या गेट पर चस्पा करनी होगी।


दफ्तर खोलने के लिए भरना पड़ेगा ये घोषणापत्र---


-आफिस, कंपनी व फर्म परिसर को रोज सेनेटाइज कराना पड़ेगा


-परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहन सेनेटाइज के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा


-आते और जाते समय थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य की जाएगी। इसे रोजाना नोट किया जाएगा


-हाथ धोने के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी


-कार्यस्थल में दो पालियों के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामूहिक लंच प्रतिबंधित रहेगा


-10 या इससे अधिक लोगों वाली मीटिंग नहीं की जाएगी


-एक लिफ्ट में एक बार मे दो या चार व्यक्ति ही जाएंगे


-गुटखा व तंबाकू पर रोक और थूकना प्रतिबंधित होगा


-कार्यस्थल पर बाहरी लोगों के आने पर रोक लगेगी


-कोविड 19 का उपचार करने वाले अस्पतालों की सूची लगाना होगी


-स्व घोषणा पत्र की एक प्रति संबंधित थानाध्यक्ष को देनी होगी तथा एक कार्यालय के बाहर चस्पा करनी होगी