स्वास्थ्यकर्मियों से मारपीट व तोडफ़ोड़ दंडनीय


लखनऊ। कोविड-19 अस्पतालों में क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य देखभाल करने वालों के साथ मारपीट और तोडफ़ोड़ अब दंडनीय अपराध होगा। प्रदेश सरकार ने उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय बना दिया है। सरकार के अनुसार अब इसे उप्र महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 कहा जाएगा।प्रदेश सरकार के अनुसार एक्ट में शामिल विनियम 15 में संशोधन किया गया है। इस विनियम में अभी तक था कि एक्ट के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन, भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया समझा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति संस्था संगठन को दंडित कर सकता है। यदि वह इस विनियमावली के उपबंधों या विनियमावली के अधीन सरकार द्वारा किसी अन्य अग्रतर आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। अब संशोधन के बाद इसमें जोड़ा गया है कि यदि किसी महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के खिलाफ किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हिसांत्मक कार्य या महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह भारत सरकार द्वारा जारी महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 के अधीन दंडनीय होगा। इस संशोधन को सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।